दिल्ली में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) का लक्ष्य यह सुनिश्चित करके पारदर्शिता लाना है कि प्रमोटर घर खरीदारों के साथ प्रस्तावित परियोजना की समयसीमा, लागत, गुणवत्ता मानकों के बारे में जानकारी साझा करें। रेरा नियमों के अनुसार, प्रमोटरों को नागरिक अधिकारियों से कंप्लायंस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।

 

रेरा का उद्देश्य घर खरीदारों को सूचित निर्णय लेने में मदद करना और रियल एस्टेट बाजार में धोखाधड़ी के संभावित जोखिम को कम करना भी है।

रेरा दिल्ली के कार्य

यहां प्राधिकरण के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं:

  • इसका प्राथमिक कार्य घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित और बढ़ावा देना है|

  • यह दिल्ली के एनसीटी के भीतर सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं और एजेंटों को रजिस्टर करता है|

  • इसका उद्देश्य प्रमोटरों द्वारा परियोजना विवरण के अनिवार्य प्रकटीकरण को सुनिश्चित करके पारदर्शिता लाना है|

  • इसने एक निर्णय तंत्र स्थापित किया है जो संबंधित पक्षों के बीच विवादों के त्वरित समाधान की सुविधा प्रदान करता है|

  • इसने एक अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन किया है जो रेरा दिल्ली के आदेशों की अपील सुनता है|

रेरा दिल्ली के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के चरण

एनसीटीडी रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) (परियोजनाओं का रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन का विस्तार) दिशा निर्देश, 2023, केंद्र शासित प्रदेश में सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करता है। नए प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अनुसरण किए जाने वाले चरण यहां दिए गए हैं:

  1. आधिकारिक रेरा दिल्ली पोर्टल https://rera.delhi.gov.in/ पर जाएं।

  2. शीर्ष पर डैशबोर्ड पर 'ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन' श्रेणी पर जाएं|

  3. 'प्रमोटर/प्रोजेक्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन करें', या 'रियल एस्टेट एजेंट' या 'खरीदार के रूप में रजिस्ट्रेशन करें' विकल्प चुनें। 

  4. प्रमोटर का प्रकार, नाम, ईमेल पता और मोबाइल नंबर चुनकर एक खाता बनाएं|

  5. अपने खाते में लॉग इन करें और आवेदन पत्र में प्रासंगिक विवरण दर्ज करें, जैसे प्रमोटर का विवरण, परियोजना विवरण और परियोजना का बैंक विवरण|

  6. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लागू शुल्क का भुगतान करें|

रेरा दिल्ली: शुल्क और प्रभार

लागू शुल्क परियोजना के प्रकार के आधार पर भिन्न होता है, जैसा कि नीचे बताया गया है:

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प्रोजेक्ट का प्रकार

भूमि क्षेत्र

फीस

ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट

1,000 वर्ग मीटर तक

₹5/वर्ग मीटर

1,000 वर्ग मीटर से अधिक

₹10/वर्ग मीटर (अधिकतम ₹5 लाख)

मिश्रित विकास परियोजना

1,000 वर्ग मीटर तक

₹10/वर्ग मीटर

1,000 वर्ग मीटर से अधिक

₹15/वर्ग मीटर (अधिकतम ₹7 लाख)

कमर्शियल परियोजनाएं 

1,000 वर्ग मीटर तक

₹20/वर्ग मीटर

1,000 वर्ग मीटर से अधिक

₹25/वर्ग मीटर (अधिकतम ₹10 लाख)

प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट

N. A.

₹5/वर्ग मीटर (अधिकतम ₹2 लाख)

अस्वीकरण: उपर्युक्त शुल्क और शुल्क दिल्ली रेरा द्वारा अधिसूचित नियमों में बदलाव के अधीन बदल सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज

दिल्ली में एक रियल एस्टेट परियोजना को लागू करने के लिए रेरा के साथ रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। यहां कुछ आवश्यक दस्तावेज दिए गए हैं जो एक प्रमोटर को प्रदान करने होंगे:

  • निवास का प्रमाण और पैन कार्ड|

  • पिछले 5 वर्षों में संचालित परियोजनाओं और उनकी वर्तमान स्थिति का विवरण|

  • कानूनी टाइटल डीड की एक प्रति|

  • भूमि एनक्रम्बंस का विवरण (यदि उपलब्ध हो)|

  • सीमाओं के स्पष्ट सीमांकन के साथ परियोजना का स्थान|

  • परियोजना के लिए विकास योजना|

  • परियोजना में प्रस्तावित मूलभूत सुविधाओं एवं अन्य सुविधाओं का विवरण|

  • सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुमोदन और प्रारंभ प्रमाणपत्रों की प्रतियां|

  • प्रस्तावित अपार्टमेंट की संख्या, प्रकार और कारपेट एरिया|

  • खुले और ढके हुए पार्किंग क्षेत्रों का समग्र क्षेत्र|

  • संबद्ध वास्तुकारों, इंजीनियरों और ठेकेदारों का विवरण|

  • वास्तुकला, डिजाइन मानकों, प्रयुक्त निर्माण तकनीक के प्रकार और भूकंप प्रतिरोधी उपायों का विवरण|

  • आवंटन पत्र, बिक्री समझौते और कन्वेयन्स डीड का प्रोफार्मा|

  • एक घोषणा जिसमें कहा गया है कि डेवलपर के पास उस भूमि का लीगल डीड है जहां परियोजना प्रस्तावित है|

  • एक घोषणा जिसमें कहा गया है कि परियोजना निर्दिष्ट समय के भीतर पूरी हो जाएगी और प्राप्त धनराशि का 70% एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा|

 

ध्यान दें कि प्रमोटर को अपना आवेदन जमा करने के 3 दिनों के भीतर सुसज्जित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी के 3 सेट प्रस्तुत करने होंगे।

रेरा दिल्ली का संपर्क विवरण

आप निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से रेरा के संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:

  • पता: दूसरी मंजिल, शिवाजी स्टेडियम एनेक्सी बिल्डिंग, शहीद भगत सिंह मार्ग, नई दिल्ली - 110001

  • फ़ोन: 011-23341404, 011-23341402 (समय- सुबह 9:30 - शाम 6:00 बजे)

  • ईमेल: contactus@rera.delhi.gov.in और helpdesk@rera.delhi.gov.in

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मैं जांच सकता हूं कि कोई रियल एस्टेट एजेंट रेरा दिल्ली के साथ पंजीकृत है या नहीं ?

हां, रियल एस्टेट एजेंट के रजिस्ट्रेशन की स्थिति की जांच करने के लिए आधिकारिक रेरा पोर्टल पर जाएं। रेरा दिल्ली के तहत रजिस्टर्ड सभी रियल एस्टेट एजेंटों की सूची देखने के लिए 'रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट' अनुभाग का चयन करें।

क्या प्रमोटरों को चल रही रियल एस्टेट परियोजनाओं को रेरा दिल्ली के साथ रजिस्टर करने की आवश्यकता है ?

हां, सभी नई और चालू परियोजनाओं को रेरा दिल्ली के साथ रजिस्टर करना अनिवार्य है।

यदि कोई संपत्ति केवल किराए के उद्देश्य से है तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है ?

हां, सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं को रेरा दिल्ली के तहत रजिस्टर किया जाना चाहिए, भले ही यह किराए के उद्देश्य से हो।

क्या रेरा दिल्ली में रजिस्टर न होने वाली संपत्ति खरीदना सुरक्षित है ?

नहीं, रेरा के साथ रजिस्टर्ड न होने वाली संपत्ति खरीदने की सलाह नहीं दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह घर खरीदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन नहीं कर सकता है।

क्या मैं रेरा पोर्टल पर प्रमोटर, खरीदार या एजेंट के रूप में पंजीकरण कर सकता हूं ?

हां, आप प्रत्येक भूमिका के लिए अलग-अलग मेल आईडी के साथ ऐसा कर सकते हैं। आप एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकते हैं।

मैं रेरा वेबसाइट पर मौजूदा या अधूरे पंजीकरण को कैसे रद्द करूं ?

हालांकि आपका रजिस्ट्रेशन समाप्त करना संभव नहीं है, आप हेल्पडेस्क टीम से संपर्क कर सकते हैं। तकनीकी सहायता के लिए टीम को contactus@reradelhi.gov.in पर लिखें।

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