झारखंड सरकार ने मई 2017 में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) झारखंड की स्थापना की। इसकी स्थापना रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन के बाद की गई थी।

रेरा झारखंड राज्य में किए गए सभी रियल एस्टेट लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यह नियामक प्राधिकरण एक कुशल रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रचार और विकास को सुविधाजनक बनाते हुए उपभोक्ता हितों की रक्षा करने का प्रयास करता है।

प्राधिकरण ने राज्य में पंजीकृत परियोजनाओं से संबंधित विवादों को हल करने के लिए एक त्वरित शिकायत निवारण प्रणाली भी स्थापित की है।

रेरा झारखंड के तहत परियोजनाओं को पंजीकृत करने के चरण

प्रमोटरों और एजेंटों को अपनी परियोजनाओं को इस नियामक प्राधिकरण के तहत पंजीकृत कराना होगा। यदि वे परियोजनाओं को रजिस्टर करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें दंड का सामना करना पड़ सकता है।

रेरा झारखंड के तहत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रजिस्टर करने के चरण यहां दिए गए हैं:

  1. रेरा झारखंड के आधिकारिक पोर्टल https://jharera.jharhand.gov.in/ पर जाएं।

  2. होम पेज पर 'रजिस्ट्रेशन' विकल्प पर होवर करें|

  3. ड्रॉप-डाउन मेनू से 'प्रोजेक्ट' चुनें|

  4. उपयोगकर्ता मैनुअल, रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए चेकलिस्ट और परियोजना रजिस्ट्रेशन के लिए अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची पढ़ें|

  5. 'मैं घोषणा करता हूं कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने से पहले मैंने उपयोगकर्ता मैनुअल पढ़ लिया है' बॉक्स का चयन करें|

  6. 'प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन' बटन पर क्लिक करें|

  7. आवश्यक विवरण जमा करें, जैसे परियोजना का प्रकार, वर्ग मीटर में परियोजना में शामिल कुल भूखंड क्षेत्र, आदि। 

  8. 'ऑनलाइन भुगतान के लिए क्लिक करें' विकल्प चुनें|

  9. राशि, प्रमोटर का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर और उत्पाद की जानकारी जैसे आवश्यक विवरण दर्ज करें| 

  10. 'सबमिट' पर क्लिक करें और अपना भुगतान करें|

  11. भुगतान पूरा करने के बाद पिछले पृष्ठ पर जाएं और 'प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक करें।

  12. एस्क्रो खाता संख्या, खाताधारक का नाम, बैंक और शाखा का नाम, आईएफएससी कोड और शाखा का पता दर्ज करके एक आवश्यक जांच करें|

  13. ड्रॉप-डाउन मेनू से आवेदक प्रकार का चयन करें और आवश्यक विवरण दर्ज करें|

  14. अगले निर्देशों का पालन करें और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार विवरण दर्ज करें या सबमिट करें|

आवश्यक दस्तावेज

रेरा झारखंड पोर्टल पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रजिस्टर करने के लिए प्रमोटरों और एजेंटों को कुछ दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होती है। यहां आवश्यक कागजी कार्रवाई की एक सूची दी गई है:

  • फर्म/कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र:

    जिला परिषद, प्रासंगिक शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी), या क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, जैसा लागू हो, द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र|

  • स्वामित्व दस्तावेज़ीकरण:

    प्रयोज्यता के आधार पर म्यूटेशन दस्तावेज़, सेल डीड, और अद्यतन किराया रसीद, या वैकल्पिक रूप से खतियान और अद्यतन किराया रसीद शामिल है|

  • विकास समझौता:

    भूमि मालिक और बिल्डर या डेवलपर के बीच समझौता|

  • परमिशन पत्र:

    प्रयोज्यता के आधार पर संबंधित यूएलबी द्वारा जारी अनुमति पत्र या परमिट|

  • अलॉटमेंट पत्र टेम्पलेट:

    बिल्डर या डेवलपर द्वारा ग्राहक को जारी किया गया टेम्पलेट|

  • बिक्री के लिए अनुबंध टेम्पलेट:

    डेवलपर या बिल्डर और ग्राहक के बीच बिक्री के समझौते के लिए अनुकूलित टेम्पलेट, झारखंड रेरा नियम 2017 के अनुलग्नक 'जी' के रूप में|

  • कन्वेयन्स टेम्पलेट:

    डेवलपर या बिल्डर और ग्राहक के बीच निष्पादित होने वाले कन्वेयन्स डीड के लिए टेम्पलेट|

  • फॉर्म बी:

    आवेदक द्वारा शपथ पत्र सह घोषणा, जो आवेदन जमा करने के बाद सिस्टम द्वारा उत्पन्न की जाती है|

  • वास्तुकार का नाम:

    मानचित्र या ड्राइंग पर उल्लिखित वास्तुकार का नाम|

  • फ्लोर विवरण:

    प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक मंजिल और प्रत्येक फ्लैट पर विस्तृत जानकारी|

रेरा झारखंड का संपर्क विवरण

इस नियामक प्राधिकरण के प्राथमिक कार्यों में से एक प्रश्नों का त्वरित उत्तर प्रदान करना और विभिन्न शिकायतों का समाधान करना है। रेरा झारखंड से संपर्क करने के विभिन्न तरीके यहां दिए गए हैं:

  • फ़ोन: 0651-2913-304

  • ईमेल: rera.jharhand@gmail.com या jharera_assist@rediffmail.com (तकनीकी)

  • पता: झारखंड रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, 7वीं मंजिल, रांची नगर निगम, कचहरी के पास, रांची, झारखंड - 834001

ध्यान दें कि आप अपनी शिकायत रेरा झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर फीडबैक/शिकायत फॉर्म के माध्यम से भी साझा कर सकते हैं।

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