रेरा कर्नाटक नियमों की जांच करें
रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (आरईआरए) अधिनियम 2016 का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इस प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट लेनदेन की सुरक्षा करना है। रेरा अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर, भारत के सभी राज्यों और क्षेत्रों पर लागू होता है। सीधे शब्दों में कहें तो रेरा कर्नाटक प्रभावी ढंग से राज्य के भीतर रियल एस्टेट विनियमन सुनिश्चित करता है और अपने निवासियों के हितों की रक्षा करता है। रेरा कर्नाटक के बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें।
रेरा कर्नाटक द्वारा पूरा किए गए प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल हैं:
संपत्ति विनियमन सुनिश्चित करें
कर्नाटक रियल एस्टेट क्षेत्र का प्रचार सुनिश्चित करें
शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन करें
संपत्ति विवादों के लिए त्वरित विवाद सेटलमेंट मैकेनिज्म स्थापित करें
कर्नाटक में संपत्ति बिक्री के समय अत्यधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करें
घर खरीदार के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करें
कर्नाटक रेरा के लिए पंजीकरण करने के लिए, आपको नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा:
स्टेप 1 - रेरा कर्नाटक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
स्टेप 2 - ड्रॉप-डाउन मेनू पर स्थित 'रेजिस्ट्रेशन' चुनें
स्टेप 3 - दिए गए विकल्पों में से चुनें जिनमे प्रोजेक्ट रेजिस्ट्रेशन/शिकायत रेजिस्ट्रेशन/चेंज रिक्वेस्ट/पोस्ट रेजिस्ट्रेशन/विस्तार के लिए आवेदन और क्वाटर्ली अपडेशन शामिल हैं
स्टेप 4 - आपको एक चेकलिस्ट पर निर्देशित किया जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को समझने के लिए सूची का पालन करें।
स्टेप 5 - अगला पेज आपको प्रमोटर प्रकार (व्यक्तिगत या सोसायटी/कंपनी/साझेदारी फर्म/विकास प्राधिकरण/ट्रस्ट एजेंट) चुनने की सुविधा देता है
स्टेप 6 - अपनी ईमेल आईडी प्रस्तुत करें। एक बार हो जाने के बाद, आप प्रोजेक्ट को पंजीकृत कर सकते हैं
यदि आप कर्नाटक रेरा से संपर्क करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित सूचीबद्ध संपर्क नंबर और अन्य विवरण का उपयोग कर सकते हैं।
टेलीफ़ोन: 080 - 22249798, 22249799
फैक्स: 22253718
रेरा कर्नाटक कार्यालय का पता: रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण कर्नाटक, दूसरी मंजिल, सिल्वर जुबली ब्लॉक, यूनिटी बिल्डिंग, सीएसआई कंपाउंड, तीसरा क्रॉस, मिशन रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक 560027
ईमेल आईडी: info.rera@Karnataka.gov.in
रेरा या रियल एस्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने न केवल कुछ नियम निर्धारित किए हैं जिनका बिल्डर को पालन करना होगा, बल्कि इसने रियल एस्टेट से संबंधित कुछ शर्तों की कुछ परिभाषाएं भी निर्धारित की हैं जिन्हें बिल्डर द्वारा संपत्ति दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से और सही ढंग से उद्धृत किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि संपत्ति का कारपेट एरिया रेरा क्राइटेरिया के अनुसार उद्धृत किया गया है।यदि आप अपना नया घर खरीदने के लिए होम लोन के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो बजाज मार्केट्स पर जाएं
कर्नाटक रेरा वह प्राधिकरण है जो राज्य में रियल एस्टेट के कार्य को नियंत्रित करता है। यह घर खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार निकाय है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य में अनुचित प्रथाएं प्रचलित न हों।
रेरा को मंजूरी दिलाने के लिए आपको खुद को प्राधिकरण के साथ रजिस्टर करना होगा। आपको डेवलपर के रूप में खुद को पंजीकृत करने के लिए रेरा द्वारा निर्धारित आवश्यक डाक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे।
कर्नाटक रेरा नियमों को 5 जुलाई, 2017 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।
कर्नाटक रेरा सभी चल रहे प्रोजेक्ट्स, प्रमोटरों, रियल एस्टेट एजेंट पर लागू है।