रेरा राजस्थान पोर्टल पर परियोजनाओं को पंजीकृत करने के उद्देश्यों और प्रक्रिया को समझें
राजस्थान रेरा (राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) घर खरीदारों को अन्य सूचनाओं के अलावा कीमतों और प्रोजेक्ट पूरा होने की समय सीमा के बारे में पारदर्शिता का आनंद लेने में मदद करता है। इससे बुकिंग से लेकर कब्जे तक की प्रक्रिया में जवाबदेही लाने में मदद मिलती है। वर्तमान में, राजस्थान में रेरा के तहत 3,000 से अधिक प्रोजेक्ट रजिस्टर किए गए हैं।
यहां वे कार्य हैं जो राजस्थान रेरा करता है:
यह रियल एस्टेट क्षेत्र को नियंत्रित और बढ़ावा देता है और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है|
यह रियल एस्टेट परियोजनाओं और एजेंटों को रजिस्टर करता है|
यह घर खरीदारों को सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए प्रमोटरों द्वारा परियोजना विवरण का खुलासा सुनिश्चित करता है|
इसने संबंधित पक्षों के बीच विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक निर्णय तंत्र स्थापित किया है|
यह रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार को सलाह और सिफारिशें प्रदान करता है|
इसका उद्देश्य राज्य के भीतर रियल एस्टेट क्षेत्र में एक कुशल और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य के निर्माण को सुविधाजनक बनाना है|
आपको भुगतान करने के लिए आवश्यक शुल्क जानने के लिए निम्नलिखित तालिका देखें:
प्रोजेक्ट का प्रकार |
लैंड एरिया |
फीस |
ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट |
1,000 वर्ग मीटर तक |
₹5/वर्ग मीटर |
1,000 वर्ग मीटर से अधिक |
₹10/वर्ग मीटर (अधिकतम ₹5 लाख) |
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मिश्रित विकास परियोजना |
1,000 वर्ग मीटर तक |
₹10/वर्ग मीटर |
1,000 वर्ग मीटर से अधिक |
₹15/वर्ग मीटर (अधिकतम ₹10 लाख) |
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कमर्शियल परियोजनाएं |
1,000 वर्ग मीटर तक |
₹20/वर्ग मीटर |
1,000 वर्ग मीटर से अधिक |
₹25/वर्ग मीटर |
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प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट |
एन. ए. |
₹5/वर्ग मीटर (अधिकतम ₹2 लाख) |
अस्वीकरण: उपर्युक्त फीस और शुल्क राजस्थान रेरा द्वारा अधिसूचित नियमों में बदलाव के अधीन बदल सकते हैं।
राजस्थान रेरा वेबसाइट पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टर करने के लिए इन चरणों का पालन करें:
आधिकारिक वेबसाइट https://rera.rajasthan.gov.in/ पर जाएं|
शीर्ष पर डैशबोर्ड से 'रजिस्ट्रेशन' श्रेणी चुनें और 'प्रोजेक्ट' अनुभाग पर क्लिक करें|
'रजिस्ट्रेशन' विकल्प पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन का प्रकार चुनें|
'जन आधार नंबर' या 'संस्था आधार नंबर' दर्ज करें और 'अगला' बटन दबाएं|
प्रोजेक्ट के प्रमोटर विवरण, परियोजना विवरण और बैंक खाते का विवरण दर्ज करें|
अपना रजिस्ट्रेशन अनुरोध सबमिट करने से पहले प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें और लागू शुल्क का भुगतान करें|
यदि प्रमोटर किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रजिस्टर करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें प्रोजेक्ट की लागत का 10% तक जुर्माने के रूप में भुगतान करना पड़ता है।
राजस्थान रेरा पोर्टल पर प्रोजेक्ट रजिस्टर करते समय, आपको प्रासंगिक कागजी कार्रवाई प्रस्तुत करनी होगी। यदि आप प्रमोटर हैं तो जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की एक सूची यहां दी गई है:
प्रमोटर के पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति|
पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्रमोटर की ऑडिटेड बैलेंस शीट|
कानूनी टाइटल डीड की प्रतिलिपि जो प्रमोटर के स्वामित्व को दर्शाती है|
यदि प्रमोटर भूमि का मालिक नहीं है, तो मालिक और प्रमोटर के बीच सहमति/सहयोग/संयुक्त विकास समझौते की एक प्रति|
एन्क्रम्बस प्रमाणपत्र का विवरण|
यदि आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं, तो आपको निम्नलिखित कागजी कार्रवाई जमा करनी होगी:
आपकी कंपनी का संक्षिप्त विवरण
कंपनी पंजीकरण विवरण
नवीनतम तस्वीर
प्रमाणित पैन कार्ड की प्रति
आपके व्यावसायिक संगठन का प्रमाणित पता प्रमाण
अन्य अतिरिक्त दस्तावेज़, जैसा कि नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया गया है
ध्यान दें कि आपको संबंधित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी 3 दिन के भीतर राजस्थान रेरा में जमा करानी होगी।
किसी भी प्रश्न के लिए या शिकायत दर्ज करने के लिए, राजस्थान में संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। यहां राज्य के रेरा की संपर्क जानकारी दी गई है:
पता: राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, दूसरी और तीसरी मंजिल, आरएसआईसी बिल्डिंग, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005
फोन: 0141-2851900
ईमेल: rera@rajasthan.gov.in या complaint.rera@rajasthan.gov.in (शिकायतों के लिए)
राजस्थान सरकार ने 2019 में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया।
रेरा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा करना है। नियामक संस्था यह भी सुनिश्चित करती है कि प्रक्रिया पारदर्शी हो और रियल एस्टेट परियोजनाएं समय पर निष्पादित हों।
अपने प्रोजेक्ट को रेरा पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए, 'रजिस्ट्रेशन' विकल्प चुनें। 'प्रोजेक्ट्स' अनुभाग पर क्लिक करें और प्रमोटर प्रकार चुनें। अपना/अपनी कंपनी का आधार नंबर दर्ज करने के बाद, 'अगला' बटन दबाएं।
प्रासंगिक विवरण दर्ज करें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लागू शुल्क का भुगतान करें।
राजस्थान में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के तहत 3,000 से अधिक पंजीकृत रियल एस्टेट परियोजनाएं हैं।
राजस्थान रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और डैशबोर्ड पर 'खोज' विकल्प पर क्लिक करें। 'प्रोजेक्ट' चुनें और प्रोजेक्ट विवरण दर्ज करें, जैसे इसकी स्थिति, नाम, जिला, प्रमोटर का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर। किसी विशेष परियोजना के बारे में विवरण प्राप्त करने के लिए 'खोज' बटन दबाएं।
यदि प्रमोटर किसी परियोजना को रजिस्टर करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें संबंधित अधिकारियों को कुल परियोजना लागत का 10% तक जुर्माना देना होगा।