टीएस रेरा पंजीकरण, इसके लाभ और टीएस रेरा सेवाओं की जांच करें
रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण तेलंगाना, तेलंगाना में रियल एस्टेट परियोजनाओं को सूचीबद्ध करने और राज्य रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए एक प्राधिकरण है। तेलंगाना रेरा अधिनियम के कुछ मुख्य उद्देश्यों में रियल एस्टेट उद्योग प्रशासन और विकास को मजबूत करना, रियल एस्टेट लेनदेन में प्रतिस्पर्धात्मकता और पारदर्शिता बढ़ाना, उपभोक्ता हितों की रक्षा करना आदि शामिल हैं।
टीएस रेरा वेबसाइट नागरिकों, डेवलपर्स, बिल्डरों और रियल एस्टेट विशेषज्ञों को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है, जिनमें शामिल हैं:
परियोजना रजिस्ट्रेशन
ऑनलाइन भुगतान विकल्प
दस्तावेज़ अपलोड विकल्प
रेरा तेलंगाना परियोजना खोज विकल्प
एजेंट रजिस्ट्रेशन
फॉर्म डाउनलोड के विकल्प
शिकायत प्रस्तुत करना
रेरा अधिनियम के अनुपालन में, तेलंगाना सरकार ने 2017 में रेरा तेलंगाना की स्थापना की। यह खरीदारों और विक्रेताओं के हितों और अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। रेरा तेलंगाना और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें।
रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को पंजीकृत करने के लिए, आपको नीचे सूचीबद्ध चरणों का पालन करना होगा।
टीएस रेरा के आधिकारिक होमपेज https://rerait.telangana.gov.in/ पर जाएं।
'सेवाएं' टैब पर जाएं और मेनू से 'रियल एस्टेट पंजीकरण' विकल्प चुनें|
अब, आपको एक नए पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा|
अपने क्रेडेंशियल और कैप्चा कोड प्रदान करके पेज पर लॉग इन करें|
लॉग इन करने के बाद, 'प्रोजेक्ट विवरण' पर क्लिक करें|
'परियोजना विवरण जोड़ें' पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी प्रदान करें|
अंत में, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करें|
यहां एक चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका दी गई है जो रजिस्टर्ड परियोजनाओं का विवरण देखने में आपकी सहायता करेगी।
वेबसाइट पर 'रजिस्टर्ड परियोजनाएं और एजेंट खोजें' पर क्लिक करें|
प्रत्येक प्रोजेक्ट के बगल में मौजूद आइकन पर क्लिक करके, आप प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन आवेदन, रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र और बहुत कुछ शामिल है।
परियोजना रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची यहां दी गई है।
प्रमोटर का नाम, फोटो, संपर्क और पता विवरण (व्यक्तियों के लिए)|
अध्यक्ष, साझेदारों और निदेशकों का नाम, पता और फ़ोन नंबर (व्यावसायिक व्यक्तियों के लिए)|
प्रमोटर के पैन कार्ड की सत्यापित प्रति|
टाइटल डीड की एक प्रति|
पिछले 3 वर्षों के लाभ और हानि विवरण प्रदर्शित करने वाली बैलेंस शीट|
पिछले 3 वित्तीय वर्षों से प्रमोटरों की वार्षिक रिपोर्ट, निदेशक की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट|
निर्माण परियोजना के अंदर उपलब्ध खुले और बंद पार्किंग स्थानों के बारे में जानकारी|
यदि प्रमोटर प्लॉट का मालिक नहीं है, तो लोन मालिक के प्राधिकरण और संबंधित दस्तावेजों की विशिष्टताएं|
नियामक प्राधिकरण के लिए रजिस्ट्रेशन आवेदन प्रपत्र|
रजिस्ट्रेशन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट या चेक के रूप में या ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा|
यहां तेलंगाना रेरा कार्यालय का संपर्क विवरण दिया गया है:
संपर्क संख्या |
040-293949 |
ईमेल आईडी |
rera-maud@telangana.gov.in |
पता |
तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, डीटीसीपी बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, 640, ए.सी.गार्ड्स, मासाब टैंक, पीटीआई बिल्डिंग के सामने, हैदराबाद - 5000 004 |
तेलंगाना या किसी अन्य राज्य में संपत्तियों में निवेश की योजना बनाते समय रेरा मानदंडों का अनुपालन महत्वपूर्ण है। यदि आप आवास ऋण के लिए आवेदन की योजना बना रहे हैं, तो आप हमेशा बजाज मार्केट्स पर किफायती ब्याज दरों पर एक विकल्प चुन सकते हैं।
रेरा अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार, प्रमोटर रेरा नियामक प्राधिकरण के साथ रजिस्टर होने के बाद परियोजना का प्रचार शुरू कर सकता है।
हां। कोई भी व्यक्ति जो किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की बिक्री या अधिग्रहण से असंतुष्ट है, वह नियामक प्राधिकरण के पास शिकायत दर्ज करा सकता है।
रियल एस्टेट पंजीकरण केवल 5 वर्षों के लिए वैध होता है।
यदि कोई रियल एस्टेट एजेंट रेरा अधिनियम के तहत अधिकृत नहीं है और आवास इकाई को बेचना या खरीदना जारी रखता है, तो उन पर प्रति दिन ₹10,000 का जुर्माना या कुल परियोजना लागत का 5% तक का संचित जुर्माना लगाया जाएगा।
टीएस रेरा वेबसाइट नागरिकों, डेवलपर्स, बिल्डरों और रियल एस्टेट विशेषज्ञों को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है, जिनमें शामिल हैं:
परियोजना रजिस्ट्रेशन
ऑनलाइन भुगतान विकल्प
दस्तावेज़ अपलोड विकल्प
रेरा तेलंगाना परियोजना खोज विकल्प
एजेंट रजिस्ट्रेशन
फॉर्म डाउनलोड के विकल्प
शिकायत प्रस्तुत करना