उत्तर प्रदेश राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और रियल एस्टेट उद्योग को विकसित करने के लिए रेरा यूपी की शुरुआत की गई थी। इसलिए यदि आप यूपी में रियल एस्टेट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं,
उत्तर प्रदेश राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और रियल एस्टेट उद्योग को विकसित करने के लिए रेरा यूपी की शुरुआत की गई थी। इसलिए, यदि आप यूपी में रियल एस्टेट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो रेरा आपको परियोजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने और बिल्डरों को ट्रैक करने में मदद कर सकता है।
रेरा उत्तर प्रदेश राज्य में सभी वाणिज्यिक और आवासीय परियोजनाओं को संभालने, रियल एस्टेट बाजार के सभी बिल्डरों को विनियमित और ट्रैक करता है। रेरा अधिनियम के अनुसार, बिल्डरों या निवेशकों को अनिवार्य रूप से परियोजना योजना और ब्लूप्रिंट, भूमि विवरण आदि जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे और अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
यूपी रेरा की आधिकारिक वेबसाइट उत्तर प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं और लौंड रिकॉर्ड के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्रदान करती है। इससे खरीदारों को राज्य के भीतर विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विवरण प्राप्त करने में मदद मिलती है।
रेरा उत्तर प्रदेश के तहत अपनी परियोजनाओं या संपत्ति को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए, इन सरल चरणों का पालन करें:
रेरा यूपी की आधिकारिक वेबसाइट https://up-rera.in/index पर जाएं|
अपनी स्क्रीन के दाहिने कोने पर मेनू से 'रजिस्ट्रेशन' चुनें और फिर 'प्रोजेक्ट' चुनें।
उपयोगकर्ता लॉगिन पोर्टल पर उल्लेख करें कि आप एजेंट हैं या प्रमोटर है|
प्रदर्शित 'कैप्चा' के साथ लॉग इन करने के लिए अपना ईमेल पता और पासवर्ड दर्ज करें|
सत्यापन उद्देश्यों के लिए सभी अनिवार्य जानकारी दर्ज करें और दस्तावेज़ अपलोड करें|
यूपी रेरा रजिस्टर्ड परियोजनाओं के तहत आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करें और 'पुष्टि करें' चुनें|
रेरा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत परियोजनाओं को रजिस्टर करना है, तो यहां आवश्यक दस्तावेजों की एक सूची है:
पहचान प्रमाण के लिए पैन कार्ड|
निवास प्रमाण पत्र|
रियल एस्टेट एजेंट की कंपनी के विवरण का उल्लेख करने वाले दस्तावेज|
संपत्ति/परियोजना रजिस्ट्रेशन दस्तावेज|
एमओए (मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन)|
संस्था के अंतर्नियम|
पिछले 3 वित्तीय वर्षों का आईटीआर।
यदि संगठन को आईटीआर दाखिल करने से छूट दी गई है तो एक घोषणा प्रमाण पत्र|
पहचान प्रमाण के लिए पैन कार्ड|
पिछले 3 वित्तीय वर्षों का आईटीआर|
पिछले वित्तीय वर्ष की बैलेंस शीट|
प्रमोटर द्वारा जारी किया गया टाइटल डीड|
परियोजना एन्क्रम्बंस प्रमाणपत्र|
ऐसे मामलों में जहां संपत्ति या भूमि का एकमात्र स्वामित्व प्रमोटर के अधीन नहीं है, साझेदारी, सहयोग, पट्टे आदि की एक प्रति अनिवार्य रूप से आवश्यक होगी|
धारा 4 प्रारूप की उपधारा (1) में उल्लिखित फॉर्म ए के अनुसार आवेदन|
यूपी रेरा के लिए संपर्क जानकारी यहां दी गई है:
कार्यालय का पता |
नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्था, कालाकांकर हाउस, ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ – 226007 |
ईमेल पता |
contactuprera@up-rera.in |
फ़ोन |
9151602229/9151642229 |
एक बार जब आप यह तय कर लें कि प्रोजेक्ट रेरा प्रमाणित है, तो आप बजाज मार्केट में होम लोन के लिए आवेदन करने का विचार कर सकते हैं| आपको बस बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी होम लोन दस्तावेज आपके पास हैं।
प्रमोटर रेरा के साथ प्रोजेक्ट को रजिस्टर करने के बाद बिक्री के लिए अपने प्रोजेक्ट का विज्ञापन शुरू कर सकते हैं।
यदि यह सभी नियमों और विनियमों के अनुपालन में है तो रेरा को आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर परियोजना को रजिस्टर करना होगा।
हां, धारा 7 के अनुसार, किसी भी उल्लंघन के मामले में रेरा किसी परियोजना का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है।
हां, आप रेरा यूपी की आधिकारिक वेबसाइट पर रियल एस्टेट एजेंट के खिलाफ आसानी से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।