रेरा उत्तराखंड क्या है ?

रेरा, जिसका मतलब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉन्च किया गया था। सरकार का लक्ष्य रियल एस्टेट उद्योग में निवेश बढ़ाना और निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करना है।

 

रेरा उत्तराखंड रियल एस्टेट उद्योग के सभी बिल्डरों का विवरण एकत्र करता है। यह राज्य में सभी वाणिज्यिक और आवासीय संपत्ति परियोजनाओं को भी संभालता है। रेरा अधिनियम के अनुसार, सभी निवेशकों और खरीदारों को परियोजना के संबंध में आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसमें परियोजना योजना, ब्लूप्रिंट, भूमि से संबंधित दस्तावेज आदि शामिल हैं और इसे रेरा उत्तराखंड समिति द्वारा सत्यापित कराना होगा। जब तक दस्तावेजों का सत्यापन रेरा समिति द्वारा नहीं किया जाता, तब तक किसी भी बिल्डर को कोई भी निर्माण गतिविधि शुरू करने की अनुमति नहीं है। ये दस्तावेज संपत्ति के खरीदारों को भी अनिवार्य रूप से दिए जाने चाहिए।

रेरा उत्तराखंड के लिए पात्रता मानदंड

रेरा उत्तराखंड के साथ पंजीकृत होने के लिए, व्यक्ति को रेरा द्वारा जारी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। मानदंड की शर्तें हैं:

  • यदि भूमि आवासीय संपत्ति के अंतर्गत है और 500 मीटर से अधिक लंबी है या इसमें 8 या अधिक अपार्टमेंट हैं, तो इसे उत्तराखंड रेरा रजिस्टर्ड परियोजनाओं के तहत रजिस्टर किया जाना चाहिए।

  • रियल एस्टेट संपत्तियों के व्यापार को बढ़ावा देने वाले एजेंटों को खुद को रेरा उत्तराखंड के साथ रजिस्टर करना चाहिए।

  • यदि किसी चालू परियोजना के पास पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं है, तो इसे प्रारंभ तिथि से 3 महीने के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए।

डेवलपर्स के लिए रेरा उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन शुल्क

रेरा उत्तराखंड परियोजना सूचना

प्रभार

कमर्शियल परियोजना का रजिस्ट्रेशन शुल्क

₹ 20 वर्ग मीटर, अधिकतम ₹ 10 लाख 

आवास परियोजना का रजिस्ट्रेशन शुल्क

₹ 10 वर्ग मीटर, अधिकतम ₹ 5 लाख 

मिश्रित निर्माण परियोजना का रजिस्ट्रेशन शुल्क

₹ 15 वर्ग मीटर, अधिकतम ₹ 7 लाख 

प्लॉटेड निर्माण परियोजनाओं का रजिस्ट्रेशन शुल्क

₹ 5/वर्ग मीटर अधिकतम ₹ 2 लाख 

रेरा उत्तराखंड में ऑनलाइन संपत्ति की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को उत्तराखंड रेरा के साथ रजिस्टर कराने की ऑनलाइन प्रक्रिया बहुत सरल और आसान है। उत्तराखंड रेरा  रजिस्टर्ड परियोजनाओं के अंतर्गत अपनी संपत्ति या लैंड को रजिस्टर कराने के लिए -

  • उत्तराखंड रेरा के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।

  • रेरा उत्तराखंड के होमपेज पर 'प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन' विकल्प पर क्लिक करें।

  • जैसे ही आप उस विकल्प का चयन करेंगे, अगले पेज पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रदर्शित हो जाएगा। आपको फॉर्म में उल्लिखित सभी आवश्यक विवरण दर्ज करने होंगे।

  • आवश्यक सहायक दस्तावेज प्रदान करें|

  • प्रक्रिया जारी रखने के लिए 'अगला' बटन पर टैप करें। उल्लिखित नियमों और विनियमों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।

  • एक बार दस्तावेज़ और आपका पंजीकरण फॉर्म सत्यापित हो जाने के बाद, आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।

रेरा उत्तराखंड रियल एस्टेट एजेंट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

रेरा उत्तराखंड में एक एजेंट के रूप में ऑनलाइन पंजीकृत होने के लिए जिन चरणों का पालन करना चाहिए, वे नीचे दिए गए हैं -

  • उत्तराखंड रेरा के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।

  • आपको रेरा उत्तराखंड पोर्टल पर 'एजेंट रजिस्ट्रेशन' का विकल्प मिलेगा।

  • आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा, अगले पृष्ठ पर सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें, और 'अगला' विकल्प पर क्लिक करें।

  • उल्लिखित सभी निर्देशों को ठीक से पढ़ें और रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

रेरा उत्तराखंड परियोजना के रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज

रेरा उत्तराखंड द्वारा उल्लिखित कुछ दस्तावेज़ हैं जिन्हें अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। 

सभी आवश्यक दस्तावेजों की सूची नीचे उल्लिखित है -

  • प्रमोटरों के लिए

  • सत्यापित पैन कार्ड प्रति।

  • पिछले वित्तीय वर्ष की बैलेंस शीट|

  • पिछले 3 वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न।

  • कानूनी दस्तावेज की सत्यापित प्रति, जो परियोजना लैंड या संपत्ति पर आवेदक के अधिकारों को बताती है।

  • संबंधित परियोजना में खुले पार्किंग स्थानों के संबंध में विवरण।

  • रियल एस्टेट परियोजना लैंड से संबंधित बाधाओं के बारे में जानकारी में शीर्षक, ब्याज, लोन आदि के बारे में विवरण शामिल हैं।

  • एक उपक्रम में कहा जाएगा कि आवेदक संपत्ति आवंटन के दौरान किसी भी आवंटी के प्रति पक्षपात या भेदभाव नहीं करेगा। 

  •  एजेंटों के लिए

  •  पैन कार्ड की सत्यापित प्रति|

  • कोई भी दस्तावेज जो एजेंट या साझेदारों के पते को सत्यापित करता है।

  • यदि यह एक कंपनी या फर्म है, तो फर्म की पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रति की भी आवश्यकता होगी।

  • व्यवसाय का कार्यालय पता प्रमाण|

  • शामिल पार्टियों के पासपोर्ट आकार के फोटो|

  • पिछले 3 वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न।

रेरा उत्तराखंड की शिकायत निवारण प्रक्रिया

रेरा अधिनियम का उद्देश्य खरीदारों के अधिकारों की रक्षा करना और पूरे सिस्टम में पारदर्शिता लाना है। फिर भी, ऐसे समय होते हैं जब लोग ऐसी स्थितियों में फंस जाते हैं जहां मामलों को सुलझाने के लिए प्राधिकार की आवश्यकता होती है। आप कभी भी रेरा उत्तराखंड में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रेरा उत्तराखंड में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया नीचे लिखी गई है-

  • रेरा यूके की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और शिकायत रजिस्ट्रेशन अनुभाग पर जाएं।

  • अब आपको यह चुनना होगा कि आप निर्णय प्राधिकारी के तहत शिकायत करना चाहते हैं या रेरा उत्तराखंड के समक्ष।

  • इसके बाद, आपको रेरा प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन के संबंध में फॉर्म में आवश्यक विवरण भरना होगा और अन्य महत्वपूर्ण विवरण। साथ ही, सभी संपर्क विवरण और पता विवरण सावधानीपूर्वक दर्ज करें। इन सभी विवरणों को सही-सही भरना अनिवार्य है।

  •  फिर आपको प्रतिवादी के बारे में विवरण भरना होगा, जिसमें उनका पता और संपर्क विवरण शामिल है। साथ ही, रेरा उत्तराखंड से आप जिस राहत या कार्रवाई की उम्मीद करते हैं, उसके बारे में भी स्पष्ट रूप से लिखें।

  • फॉर्म विधिवत भरने के बाद, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और भुगतान प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ें। 1000/- रुपये का भुगतान करने के लिए आप बैंक ड्राफ्ट या ऑनलाइन भुगतान का उपयोग कर सकते हैं। और सबमिट पर क्लिक करके प्रक्रिया पूरी करें।

  • रेरा यूके भविष्य में उपयोग के लिए एक शिकायत संदर्भ संख्या जारी करेगा।

रेरा उत्तराखंड का संपर्क विवरण

फ़ोन नंबर

0135-2719500/8859901717

फैक्स नंबर 

0135-2719500

कार्यालय का पता

रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण,

राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स

तहसील के पास, डिस्पेंसरी रोड

देहरादून – 248001 (उत्तराखंड) भारत 

ईमेल पता

info@uhuda.org.in, uhudauk@gmail.com

 

निष्कर्ष

2016 में अधिनियमित रेरा अधिनियम का उद्देश्य निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए रियल एस्टेट व्यवसाय में निवेश को प्रोत्साहित करना है। इस लेख में पात्रता मानदंडों, रजिस्ट्रेशन शुल्क, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आदि पर चर्चा की गई है। अगर आप उत्तराखंड में किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने के इच्छुक हैं तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। 

 

इसके अतिरिक्त, आप हाउस लोन का उपयोग कर सकते हैं, यह सुविधा बजाज मार्केट्स पर उपलब्ध है।

रेरा उत्तराखंड पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तराखंड में रेरा प्रोजेक्ट कैसे खोजें ?

उत्तराखंड में रेरा प्रोजेक्ट खोजने के लिए इन आसान चरणों का पालन करें।

  • आधिकारिक रेरा उत्तराखंड वेबसाइट पर जाएं।

  • 'रजिस्टर्ड' के ड्रॉप-डाउन मेनू से 'प्रोजेक्ट' विकल्प का चयन करें।

  • उत्तराखंड में रेरा परियोजनाओं की सूची आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।

क्या उत्तराखंड में रेरा लागू है ?

हां, उत्तराखंड में रेरा लागू है। उत्तराखंड सरकार ने खरीदारों के अधिकारों की रक्षा करने, सिस्टम में पारदर्शिता लाने और रियल एस्टेट उद्योग में निवेश को बढ़ाने के लिए इसे पेश किया।

मैं रेरा उत्तराखंड से कैसे शिकायत कर सकता हूं ?

रेरा उत्तराखंड में शिकायत दर्ज करने के लिए रेरा यूके पोर्टल पर जाएं। आवश्यक सभी विवरण भरें और आप जिस समस्या का सामना कर रहे हैं उसे स्पष्ट रूप से बताएं। एक बार जब आप सभी विवरण भर लें, तो 1000/- रुपये का भुगतान करें। या तो ऑनलाइन भुगतान या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से। आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी और आप एक शिकायत संदर्भ नंबर प्राप्त कर सकेंगे जो भविष्य में काम आएगी। ध्यान दें कि आपकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई के लिए सभी विवरण सही और सावधानीपूर्वक भरना बहुत महत्वपूर्ण है।

मैं रेरा उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकता हूं ?

रेरा उत्तराखंड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और 'प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक करें। विकल्प चुनने के बाद सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें और नेक्स्ट विकल्प पर क्लिक करें। अब आपको बस रेरा यूके के साथ रजिस्टर्ड रियल एस्टेट परियोजनाओं की सूची जांचनी है।

Home
active_tab
Loan Offer
active_tab
CIBIL Score
active_tab
Download App
active_tab