स्कूटी इंस का दावाआश्वासन

स्कूटी (एक्टिवा, ज्यूपिटर, एक्सेस 125 आदि) जैसे टू व्हीलर वाहन भारत में पर्सनल ट्रांसपोर्ट के सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक हैं। शहरी क्षेत्रों में अधिकांश परिवारों के पास निजी ट्रांसपोर्ट के रूप में कम से कम एक या अधिक टू व्हीलर वाहन हैं। हालाँकि, स्कूटी दुर्घटना की स्थिति में, आपको मरम्मत, चिकित्सा व्यय और किसी थर्ड पार्टी के नुकसान के भुगतान के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में, स्कूटी बीमा होने पर या टू व्हीलर वाहन बीमा अत्यधिक फायदेमंद साबित हो सकता है.

आपको बाइक/स्कूटी बीमा की आवश्यकता क्यों है?

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, सरकार ने प्रत्येक वाहन मालिक के लिए तृतीय-पक्ष बीमा कराना अनिवार्य कर दिया है। थर्ड-पार्टी बीमा, जिसे 'केवल अधिनियम' बीमा के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार का बीमा कवर है जिसमें बीमाकर्ता थर्ड पार्टी के व्यक्ति या प्रॉपर्टी को होने वाले नुकसान के खिलाफ कवरेज प्रदान करता है। एक पर्सनल बाइक/स्कूटी बीमा यह भी सुनिश्चित करेगा कि आपके टू व्हीलर वाहन या आपको होने वाली किसी भी नुक्सान को कवर किया गया है। इस लेख में, हम निम्नलिखित स्कूटी बीमा प्रक्रियाओं पर एक नज़र डालेंगे:

  • स्कूटी बीमा पर थर्ड पार्टी पर क्लेम करने के स्टेपस

  • दुर्घटनाओं के दौरान स्कूटी बीमा का क्लेम करने के स्टेपस

  • पर्सनल-डैमेज के लिए स्कूटी बीमा का क्लेम करने के स्टेपस

स्कूटी बीमा पर थर्ड-पार्टी क्लेम दायर करने के स्टेपस

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, थर्ड-पार्टी बीमा थर्ड-पार्टी के प्रॉपर्टी को होने वाले नुकसान या शारीरिक चोटों के खिलाफ कवरेज प्रदान करने में मदद करता है। स्कूटी बीमा पर थर्ड-पार्टी क्लेम कैसे दायर करें, इसके स्टेपस यहां दिए गए हैं:

  • दुर्घटना के बारे में तुरंत अपने बीमा प्रदाता को सूचित करें।

  • बीमा कंपनी को सूचित किए बिना दावों का निपटान नहीं किया जा सकता।

  • आपको दुर्घटना स्थल के निकटतम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करानी होगी और FIR की एक कॉपी अपने पास रखनी होगी।

  • FIR दर्ज करने के बाद, थर्ड पार्टी  के बीमा दावे के लिए बीमा कंपनी के पास दावा दायर करें। आपको सभी जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होंगे।

  • एक बार दावा दायर हो जाने के बाद, बीमा कंपनी नुकसान का जायजा लेने और नुकसान की अनुमानित लागत का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षक भेजेगी। फिर सर्वेक्षणकर्ता अपने निष्कर्षों के आधार पर एक रिपोर्ट दाखिल करता है।

  • बीमा कंपनी सर्वेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर क्लेम सेटलमेंट करती है।

  • कानूनी स्थितियों के मामले में, बीमा कंपनी अदालत के फैसले के आधार पर समझौता करेगी।

दुर्घटनाओं के दौरान स्कूटी बीमा का दावा करने के चरण

किसी दुर्घटना या आपकी स्कूटी के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में स्कूटी बीमा का दावा कैसे करें, इसके स्टेपस यहां दिए गए हैं:

  • यदि किसी दुर्घटना में आपकी स्कूटी क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो अपनी बीमा कंपनी को घटना के बारे में सूचित करें।

  • आपकी स्कूटी की मरम्मत बीमा कंपनी की रेजिस्ट्रेशन मरम्मत दुकानों/गैरेज में से एक में की जाएगी और क्षति लागत का अनुमान दिया जाएगा।

  • गंभीर दुर्घटना के मामले में, बीमा कंपनी को सूचित करना होगा ताकि एक सर्वेक्षणकर्ता वाहनों को सड़क से हटाने से पहले क्षति का आकलन करने के लिए दुर्घटना स्थल का निरीक्षण कर सके।

  • एक बार दावा फॉर्म भरने और दस्तावेज़ जमा करने के बाद, बीमा कंपनी क्षति का ध्यान रखेगी और दावे की लागत की गणना करेगी।

  • आपको अपना स्कूटी रेजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और अपना जमा करना होगा ड्राइविंग लाइसेंस सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीमा कंपनी को भेजें।

  • एक बार जब बीमा कंपनी सभी दस्तावेजों को वेरीफाई कर लेती है, तो आपके स्कूटी बिल की रीइंबर्समेंट या भुगतान बीमा कंपनी की मरम्मत की दुकान/गैरेज में कर दिया जाएगा।

खुद को हुए नुकसान के लिए स्कूटी बीमा का दावा करने के स्टेपस

स्कूटी पर खुद को हुए नुकसान के लिए बीमा का दावा कैसे करें, इसके स्टेपस यहां दिए गए हैं:

  • किसी दुर्घटना की स्थिति में जहां आपको शारीरिक चोटें आती हैं, तत्काल प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करें और स्थिति का जायजा लें। दुर्घटना के समय, इसमें शामिल लोगों और खुद को हुई क्षति पर ध्यान दें।

  • नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराएं और एक कॉपी अपने लिए सुरक्षित रखें।

  • गंभीर दुर्घटना की स्थिति में स्कूटी को खुद से हटाने और उसकी मरम्मत करने की कोशिश न करें। चिकित्सा सहायता लें।

  • चिकित्सा सहायता लेने के बाद, अपने बीमा प्रदाता को दुर्घटना के बारे में सूचित करें और FIR की एक कॉपी प्रदान करें।

  • यदि आपके बीमा प्रदाता के पास कैशलेस निपटान की सुविधा है, तो सभी उचित दस्तावेज़ जैसे वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, मरम्मत अनुमान और कोई अन्य उचित दस्तावेज़ प्रदान करें।

  • एक बार जब बीमा कंपनी दुर्घटना के सभी विवरणों को सत्यापित कर ले और उसके पास सभी दस्तावेज़ हों, तो आपका बीमा दावा निपटा दिया जाएगा।

स्कूटी बीमा दावे के लिए आवश्यक दस्तावेज़

यदि आप स्कूटी दुर्घटना में शामिल हुए हैं और बीमा दावा दायर करना चाहते हैं, तो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार हैं। दस्तावेज़ों की कमी दावे खारिज होने के मुख्य कारणों में से एक है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके सभी आवश्यक कागजी काम मौजूद हैं। यहां उन सभी दस्तावेजों की सूची दी गई है जो आपके स्कूटी बीमा दावे के लिए आवश्यक होंगे।

  • पालिसी दस्तावेज़

  • दुर्घटना का स्थान, समय और तारीख

  • सही ढंग से भरा गया बीमा दावा फॉर्म

  • आपकी स्कूटी के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी)।

  • पुलिस FIR की कॉपी

  • आपके द्वारा खर्च किए गए सभी मूल बिल

  • पैन कार्ड (1 लाख रुपये से अधिक दावा राशि के लिए)

  • PUC प्रमाणित

निष्कर्ष

यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके पास टू व्हीलर या स्कूटी बीमा है जो दुर्घटना या थर्ड पार्टी  के वाहन नुक्सान के मामले में आपको कवर रखेगा। एक व्यापक बीमा योजना किसी दुर्घटना की स्थिति में अप्रत्याशित खर्चों और नुक्सान का ख्याल रखेगी। आप विभिन्न पर एक नज़र डाल सकते हैं टू व्हीलर वाहन बीमा बजाज मार्केट्स पर, पॉलिसियाँ उपलब्ध हैं। बजाज मार्केट्स की बीमा पॉलिसियों के साथ, आपको सुचारू दावा प्रक्रिया, कैश-फ्री सर्विसिंग और 24x7 रोड साइड असिस्टेंस जैसी सुविधाओं से लाभ होगा।  

स्कूटी बीमा दावे पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मैं स्कूटी बीमा का दावा कैसे कर सकता हूं?

दुर्घटना की सूचना बीमा कंपनी को दें और FIR दर्ज करें। सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें और बीमा दावा अनुरोध दर्ज करें। एक बार जब बीमा कंपनी सभी विवरणों को वेरीफाई कर लेती है, तो आपका बीमा दावा निपटा दिया जाएगा।

क्या ऑनलाइन वाहन बीमा वैध है?

हाँ, ऑनलाइन खरीदी गई वाहन बीमा पॉलिसियाँ उतनी ही मान्य हैं जितनी खुदसे खरीदी गई बीमा पॉलिसियाँ। 

क्या आप भारत में टू व्हीलर वाहन बीमा के बिना गाड़ी चला सकते हैं?

नहीं, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, सभी वाहन मालिकों के पास एक थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी होना अनिवार्य चाहिए।  

मैं अपनी बीमा पॉलिसी की स्थिति कैसे जांच सकता हूं?

अधिकांश बीमा कंपनियों के पास एक कस्टमर केयर नंबर होता है जिस पर आप कॉल करके अपनी पॉलिसी के सभी विवरणों के बारे में पूछ सकते हैं।

मुझे अपना टू व्हीलर वाहन बीमा कब रिन्यू करना चाहिए?

आपको अपनी मौजूदा पॉलिसी समाप्त होने से पहले अपने टू व्हीलर वाहन बीमा को रिन्यू करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप किसी भी अवधि के लिए बिना बीमा के न रहें।  

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