1 फरवरी को घोषित केंद्रीय बजट 2025 ने नई कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए जो आपके कर भुगतान करने के तरीके को प्रभावित करेंगे। नए टैक्स स्लैब स्थापित किए गए हैं, और धारा 87ए के तहत कर छूट ₹20,000 से बढ़ाकर ₹60,000 कर दी गई है। यहां विभिन्न आय वर्गों के लिए एक पूर्ण विवरण और व्यावहारिक उदाहरण दिए गए हैं जो आपकी कर योग्य आय के आधार पर आत्मविश्वास के साथ आपके कर दायित्व को समझने और गणना करने में आपकी सहायता करेंगे।
वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए निम्नलिखित आयकर स्लैब और दरें व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ), व्यक्तियों के संघों (एओपी), और व्यक्तियों के निकायों (बीओआई) पर लागू होती हैं। यह विवरण आपकी वार्षिक आय के आधार पर आपके कर दायित्वों को समझने में आपकी सहायता करेगा।
वार्षिक आय (₹) |
कर की दर (%) |
₹4,00,000 तक |
शून्य |
₹4,00,001 - ₹8,00,000 |
5% |
₹8,00,001 - ₹12,00,000 |
10% |
₹12,00,001 - ₹16,00,000 |
15% |
₹16,00,001 - ₹20,00,000 |
20% |
₹20,00,001 - ₹24,00,000 |
25% |
₹24,00,000 और उससे अधिक |
30% |
आइए आपके टैक्स स्लैब के विभिन्न हिस्सों को समझने और आप पर कितना बकाया है इसकी गणना करने के लिए कुछ उदाहरण परिदृश्य देखें।
आइए ₹12,75,000 की कर योग्य आय वाले करदाता पर विचार करें। केंद्रीय बजट 2025 में पेश की गई नई कर व्यवस्था में किए गए बदलावों के तहत, हम कर गणना को चरण दर चरण तोड़ेंगे।
स्टेप 1: मानक कटौती लागू करें
· मानक कर कटौती: ₹75,000
· कर योग्य आय: ₹12,75,000 - ₹75,000 = ₹12,00,000
स्टेप 2: टैक्स स्लैब लागू करें
लागू आय स्लैब (₹) |
कर की दर (%) |
कर राशि (₹) |
₹4,00,000 तक |
शून्य |
₹ 0 |
₹4,00,001 - ₹8,00,000 |
5% |
₹ 20,000 |
₹8,00,001 - ₹12,00,000 |
10% |
₹ 40,000 |
उपकर से पहले देय कुल कर |
— |
₹ 60,000 |
स्टेप 3: धारा 87ए के तहत छूट लागू करें
· छूट राशि: ₹60,000
· अंतिम देय कर: उपकर से पहले देय कुल कर - छूट राशि
· अंतिम देय कर: ₹60,000 - ₹60,000
· अंतिम देय कर: ₹0
इसलिए, नई कर व्यवस्था के तहत ₹12,75,000 के वार्षिक वेतन पर कोई कर देय नहीं है, ₹75,000 की मानक कटौती की उपलब्धता और लागू छूट के कारण।
ध्यान दें: स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर तभी लागू होता है जब कर देय हो। इस मामले में, चूंकि धारा 87ए के तहत छूट के कारण देय कर शून्य है, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू नहीं है।
आइए ₹20,00,000 की कर योग्य आय वाले करदाता पर विचार करें। हम केंद्रीय बजट 2025 में पेश की गई नई कर व्यवस्था में बदलावों के आधार पर कर गणना को विस्तार से समझाएंगे, ताकि आप देख सकें कि यह आय स्तर करों को कैसे प्रभावित करता है।
स्टेप 1: मानक कटौती लागू करें
· मानक कर कटौती: ₹75,000
· कर योग्य आय: ₹20,00,000 - ₹75,000 = ₹19,25,000
स्टेप 2: लागू टैक्स स्लैब
लागू आय स्लैब (₹) |
कर की दर (%) |
कर राशि (₹) |
₹4,00,000 तक |
शून्य |
₹ 0 |
₹4,00,001 - ₹8,00,000 |
5% |
₹ 20,000 |
₹8,00,001 - ₹12,00,000 |
10% |
₹ 40,000 |
₹12,00,001 - ₹16,00,000 |
15% |
₹ 60,000 |
₹16,00,001 - ₹19,25,000 |
20% |
₹ 65,000 |
उपकर से पहले कुल कर |
— |
₹ 1,85,000 |
स्टेप 3: स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू करें (4%)
· उपकर राशि: ₹1,85,000 × 4% = ₹7,400
· कुल देय कर: उपकर से पहले कुल कर + उपकर राशि
· कुल देय कर: ₹1,85,000 + ₹7,400
· कुल देय कर: ₹1,92,400
₹20,00,000 की वार्षिक आय के लिए, कुल देय कर ₹1,92,400 है।
नोट: उपरोक्त मामले में, धारा 87ए के तहत छूट लागू नहीं है, क्योंकि यह नई कर व्यवस्था के तहत केवल ₹12 लाख तक की आय के लिए उपलब्ध है।
केंद्रीय बजट 2025 में पेश की गई नई कर व्यवस्था के तहत ₹25,00,000 की कर योग्य आय वाले करदाता पर विचार करें। लागू स्लैब का उपयोग करके कर की गणना कैसे की जाती है, इसका संक्षिप्त विवरण यहां दिया गया है।
स्टेप 1: मानक कटौती लागू करें
· मानक कर कटौती: ₹75,000
· कर योग्य आय: ₹25,00,000 - ₹75,000 = ₹24,25,000
स्टेप 2: लागू टैक्स स्लैब
आय स्लैब (₹) |
कर की दर (%) |
कर राशि (₹) |
₹4,00,000 तक |
शून्य |
₹ 0 |
₹4,00,001 - ₹8,00,000 |
5% |
₹20,000 |
₹8,00,001 - ₹12,00,000 |
10% |
₹40,000 |
₹12,00,001 - ₹16,00,000 |
15% |
₹60,000 |
₹16,00,001 - ₹20,00,000 |
20% |
₹80,000 |
₹20,00,001 - ₹24,00,000 |
25% |
₹1,00,000 |
₹24,00,000 - ₹24,25,000 |
30% |
₹7,500 |
उपकर से पहले कुल कर |
— |
₹3,07,500 |
स्टेप 3: स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू करें (4%)
· उपकर राशि: ₹3,07,500 × 4% = ₹12,300
· कुल देय कर: उपकर से पहले कुल कर + उपकर राशि
· कुल देय कर: ₹3,07,500 + ₹12,300 = ₹3,19,800
· कुल देय कर: ₹3,19,800
₹25,00,000 की वार्षिक आय के लिए, कुल देय कर ₹3,19,800 है।
ध्यान दें: उपरोक्त मामले में, धारा 87ए के तहत छूट लागू नहीं है, क्योंकि यह नई कर व्यवस्था के तहत केवल ₹12 लाख तक की आय के लिए उपलब्ध है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर कर कटौती की सीमा ₹50,000 से दोगुनी कर ₹1 लाख कर दी गई है। यह परिवर्तन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होकर सेवानिवृत्त लोगों को सावधि जमा जैसी बचत योजनाओं से अपनी अधिक कमाई बनाए रखने की अनुमति देता है।
कर छूट सीमा को बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया गया है, जिससे मध्यम वर्ग के करदाताओं को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी और खपत को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।
नए टैक्स स्लैब को समायोजित कर दिया गया है, 30% की उच्चतम कर दर अब केवल ₹24 लाख से अधिक आय पर लागू होगी।
कर कानूनों को सरल बनाने के लिए एक नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा, जिसका लक्ष्य करदाताओं के लिए अधिक स्पष्टता और मुकदमेबाजी कम करना है।
किराये पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की वार्षिक सीमा निर्धारित कर दी गई है बढ़ा हुआ ₹2.40 लाख से ₹6 लाख तक, किरायेदारों और मकान मालिकों दोनों के लिए कर का बोझ कम करना।
दिनांक: 1 फरवरी, 2025
12:14 PM :
निम्नलिखित टैक्स स्लैब और दरें हैं:
₹0-4 लाख- कोई टैक्स नहीं
₹4-5 लाख- 5%
₹8-12 लाख- 10%
₹12-16 लाख- 15%
₹16-20 लाख- 20%
₹20-24 लाख- 25%
₹24 लाख से ऊपर- 30%
12:12 PM :
सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए कर स्लैब और दरों में संशोधन किया जाएगा।
नए ढांचे से मध्यम वर्ग के लिए करों में उल्लेखनीय कमी आएगी।
₹12 लाख तक 'शून्य टैक्स' स्लैब पेश किया जाएगा (वेतनभोगी करदाताओं के लिए ₹12.75 लाख और ₹75,000 की स्टैंर्डड डिडक्शन)।
12:10 PM :
12:00 PM :
डायरेक्ट टैक्स - भाग A: नया इनकम टैक्स बिल सरल और समझने में आसान बनाया जाएगा।
व्यक्तिगत इनकम टैक्स : मध्यम वर्ग को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।
टीडीएस (TDS) कम किया जाएगा, और सीमा राशि संशोधित की जाएगी।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज ₹15,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 किया जाएगा।
किराए की सीमा पर वार्षिक टीडीएस(TDS) ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख किया जाएगा।
एजुकेशन लोन्स पर टीडीएस हटाया जाएगा।
सामान की बिक्री पर टीडीएस और टीसीएस (TCS) दोनों लागू होंगे।
पैन के बिना परस्तिथियो के लिए उच्च टीडीएस कटौती का प्रावधान किया जाएगा।
टीसीएस प्रावधान देरी से दाखिल करने को गैर-अपराधीकरण किया जाएगा।
11:55 AM :
फार्मा कंपनियों को छूट दी जाएगी, बशर्ते कि दवाएं मुफ्त में दी जाएं। 36 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से पूरी तरह छूट प्राप्त दवाओं की सूची में जोड़ा जाएगा।
इसके अतिरिक्त, 37 और दवाओं और 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से पूरी तरह छूट दी जाएगी।
11:53 AM :
11:52 AM :
11:50 AM :
सरकार अगले सप्ताह नए आयकर विधेयक की घोषणा करेगी।
इनश्योरेंस सेक्टर के लिए एफडीआई (FDI) सीमा बढ़ाकर 100% की जाएगी।
11:49 AM :
एकीकृत व्यापार के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में भारत व्यापार की ट्रेड की जाएगी।
लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक एकीकृत लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा।
आंतरिक विनिर्माण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे।
11:48 AM :
पीएम गति शक्ति का उपयोग करके आधुनिकीकरण और विस्तार पर ध्यान केंद्रित करते हुए भू-आंतरिक मिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा।
ज्ञान साझा करने की सुविधा के लिए एक राष्ट्रीय रिपॉजिटरी स्थापित किया जाएगा।
पहुंच और गैर-टैरिफ उपायों के साथ एमएसएमई (MSME) और वित्त क्षेत्रों को शामिल करते हुए बाहरी बाजारों को लक्षित करने के लिए एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन शुरू किया जाएगा।
11:47 AM :
प्राइवेट पार्टनरशिप्स के माध्यम से मेडिकल पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे वीज़ा आसान हो जएगा।
अगली पीढ़ी के स्टार्टअप के विकास के लिए ₹20,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा।
आईआईटी और आईआईसी में तकनीकी शोध के लिए ₹10,000 फेलोशिप प्रदान की जाएंगी।
11:45 AM :
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप्स (पीपीपी) और परियोजना नियोजन को आगे बढ़ाया जाएगा, निजी क्षेत्रों को मैप्स की पहुंच प्रदान की जाएगी।
शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा, जिसमें होटलों को भी शामिल किया जाएगा।
होम स्टे के लिए मुद्रा लोन्स उपलब्ध कराया जाएगा।
होटल मैनेजमेंट में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जाएगा।
विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन पेश किए जाएंगे।
चुनिंदा पर्यटक समूहों को वीजा-मुक्त प्रवेश दिया जाएगा।
11:41 AM :
11:40 AM :
11:38 AM :
सार्वजनिक, निजी और साझेदार इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से परियोजनाओं की तीन साल की पाइपलाइन विकसित की जाएगी, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ब्याज मुक्त लोन के लिए ₹1.5 लाख करोड़ आवंटित किए जाएंगे।
15 करोड़ घरों को नल के पानी के कनेक्शन मिलेंगे, इस पहल को 2028 तक बढ़ाया जाएगा और कुल परिव्यय में वृद्धि की जाएगी।
अंतर-राज्यीय बिजली प्रणालियों के लिए बिजली वितरण सुधार लागू किए जाएंगे।
परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट ऊर्जा उत्पन्न करना है।
परमाणु ऊर्जा अधिनियम को संबोधित किया जाएगा।
₹20,000 करोड़ की लागत वाली एक छोटी मॉड्यूलर रिएक्टर परियोजना स्थापित की जाएगी जो 2033 तक चालू हो जाएगी।
11:35 AM :
अगले 5 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में कैंसर केंद्र खोले जाएंगे।
यूपीआई से लिंक्ड क्रेडिट कार्ड के द्वारा पीएम स्वनिधि कार्यक्रम को नया रूप दिया जाएगा।
11:34 AM :
वैश्विक कौशल साझेदारी भारत को वैश्विक विनिर्माण में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगी।
2015 के बाद स्थापित आईआईटी में इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा, जिससे पांच आईआईटी में अतिरिक्त 6,500 छात्रों को समायोजित किया जा सकेगा।
इसके अलावा, एआई (AI) शिक्षा के लिए सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर एआई की स्थापना ₹500 करोड़ के आवंटन के साथ की जाएगी।
एआई (AI) शिक्षा के लिए सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर एआई की घोषणा की गई है, जो पहले से घोषित किये गए तीन केंद्रों कृषिकर्म और स्वास्थ्य में शामिल होगा। इस नए केंद्र को ₹500 करोड़ का आवंटन प्राप्त होगा।
11:32 AM :
सभी सरकारी सेकेंडरी विद्यालयों को ब्रॉडबैंड प्रदान किया जाएगा।
भारतीय भाषा पुस्तक योजना स्कूलों और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकें उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें 'मेक फॉर इंडिया' और 'मेक फॉर द वर्ल्ड' पहल को बढ़ावा देने के लिए 5 क्षेत्रों की घोषणा की जाएगी।
11:30 AM :
11:26 AM :
बिहार में नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ फ़ूड प्रोसेसिंग और उएन्त्रेप्रेंयूरिअल सपोर्ट की स्थापना के साथ फ़ूड प्रोसेसिंग के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे पूरे पूर्वी क्षेत्र को लाभ मिलेगा।
किसानों के लिए मूल्य संवर्धन और युवाओं के लिए कौशल विकास के अवसर पैदा करने के प्रयास किया जाएंगे।
"मेक इन इंडिया" पहल को और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन शुरू किया जाएगा।
11:24 AM :
सरकार चमड़े और जूतों की क्वालिटी और उत्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से एक नीति लागू करेगी, जिससे 22 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
खिलौनों के लिए विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित होने के साथ ही भारत खिलौनों का वैश्विक केंद्र बनने के लिए तैयार है।
11:23 AM :
11:20 AM :
लोन कवरेज को ₹10 करोड़ से दोगुना करके ₹20 करोड़ किया गया, स्टार्टअप के लिए 1% प्रोसेसिंग शुल्क लगाया गया।
एमएसएमई (MSME) के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड पेश किए जाएंगे।
11:17 AM :
भारत में कुल उत्पादन में ₹1 करोड़ से अधिक एमएसएमई (MSME) का योगदान 38% है।
एमएसएमई (MSME) निर्यात में कुल निर्यात का 45% योगदान है, जो अर्थव्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।
11:15 AM :
कृषिकर्म आय को बढ़ावा देने और कपास किसानों की वित्तीय भलाई में सुधार करने के उपाय।
बुनकरों और टेक्सटाइल उद्योगों को समर्थन देते हुए रॉ मैटेरियल्स की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने की पहल।
टेक्सटाइल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से छोटे समय के लोन से 7-7.5 करोड़ किसानों को लाभ होगा, जिससे वित्तीय संसाधनों तक पहुँच में सुधार होगा।
सरकार असम में यूरिया की उपलब्धता को 12.7 लाख मीट्रिक टन बढ़ाने की योजना बना रही है, जिससे कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा।
11:11 AM :
11:09 AM :
मखाना की खेती करने वाले किसान अब सभी सरकारी योजनाओं के तहत लाभ के पात्र होंगे।
100 से अधिक बीज किस्मों में अनुसंधान, बीज, उच्च उपज वाली खेती को मजबूत करना की योजना।
सीफूड निर्यात का मूल्य ₹60,000 करोड़।
11:06 AM -
बजट का फोकस 1- कृषिकर्म।
धन ध्यान योजना कार्यक्रम कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर करेगा, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देगा, सिंचाई क्षेत्रों में सुधार करेगा।
11:04 AM -
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट प्रस्तुत करेंगी, जिसमें फाइनेंसियल यर 2025-26 के लिए बजटीय आवंटन और राजस्व अनुमानों का विवरण दिया जाएगा। इसमें बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषिकर्म, एमएसएमई(MSME) और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए अभिनव उपायों की घोषणाएँ शामिल हो सकती हैं। इस बजट से कुछ प्रमुख अपेक्षाएँ हैं:
स्टैण्डर्ड डिडक्शन: पुरानी कर व्यवस्था के तहत स्टैण्डर्ड डिडक्शन ₹ 50,000 प्रति वर्ष है। उम्मीद है कि नई कर व्यवस्था में यह बढ़कर 75,000 रुपये प्रति वर्ष हो जाएगी।
आयकर स्लैब: उम्मीद है कि मूल छूट सीमा ₹3,00,000 की मौजूदा राशि से बढ़कर ₹5,00,000 हो सकती है और 25% की नई कर दर पेश की जा सकती है।
धारा 80 सी: आयकर अधिनियम (1961) की धारा 80 सी की वर्तमान सीमा ₹1,50,000 है। इसे ₹2,00,000 में बदलने की उम्मीद है।
होम लोन ब्याज पर हायर डिडक्शन लिमिट: धारा 24 (बी) के तहत उपलब्ध कटौती ₹2,00,000 से बढ़कर ₹3,00,000 हो सकती है।
धारा 80 डी: धारा 80 डी के तहत डिडक्शनस वर्तमान सीमा से बढ़ सकती है। इसे नई कर व्यवस्था में भी लागू किया जा सकता है।
नई देशीय विनिर्माण कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट करों में रियायत: 15% की रियायती दर 1 अप्रैल, 2024 से विनिर्माण शुरू करने वाली कंपनियों को दी जा सकती है। साथ ही, ग्लोबल कपाबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) को भी यह रियायती दर प्रदान की जाएगी।
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